Sunday, November 30, 2025
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तंबाकू उत्पादों का सेवन करने वालों पर सरकारी करंट

नई दिल्ली, संवाददाता dhadkannews.com: सिगरेट, तंबाकू, गुटका, पान मसाले और अन्‍य तंबाकू उत्‍पाद सिन गुड्स की कैटगरी में आते हैं और सरकार दीपावली के पश्चात इन उत्पादों पर 40 फीसदी जीएसटी लगाने की तैयारी कर रही है। जिससे इनकी कीमतों पर भारी बढ़ोत्तरी नजर आएगी।

नेक्‍स्‍ट-जेन जीएसटी’ के तहत केंद्र ने मौजूदा 4 टैक्‍स स्‍लैब को घटाकर 2 तक सीमित करने का प्रस्‍ताव दिया है। नए प्रस्‍ताव पर जीएसटी काउंसिल की मुहर लगने के बाद नई दरें लागू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि दीपावली से नई जीएसटी व्‍यवस्था लागू हो सकती है। मौजूदा 5, 12, 18 और 28 की जगह केवल 5 फीसदी और 18 फीसदी टैक्‍स स्‍लैब का प्रस्‍ताव है। इसके अलावा एक विशेष कैटगरी सिन गुड्स की भी है, जिस पर भारी जीएसटी लगाया जा सकता है। सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिन गुड्स पर 40 फीसदी जीएसटी लगाया जा सकता है। सिगरेट, तंबाकू, गुटका, पान मसाले और अन्‍य तंबाकू उत्‍पाद सिन गुड्स की कैटगरी में ही आते हैं। मतलब साफ है कि दीपावली के बाद इन पर 40 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा। आपको बताते चलें कि अभी इन तंबाकू उत्‍पादों पर 28 फीसदी जीएसटी है। इन उत्पादों पर 40 फीसदी जीएसटी लगते ही ये काफी महंगे हो जाएंगे जिससे इनका सेवन करने वाले लोगों को जहां तगड़ा करंट लगेगा तो वहीं सरकार को रेवेन्यू में इजाफा होगा।

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